सहारा प्रमुख का  अंतरिम पेरोल बढ़ा, 16  सितम्बर तक 300  करोड़ जमा करने होंगे
सहारा प्रमुख का अंतरिम पेरोल बढ़ा, 16 सितम्बर तक 300 करोड़ जमा करने होंगे
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चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने बुधवार को सेबी-सहारा मामले में सुनवाई के बाद सहारा समूह के मुखिया सुब्रत राय की अंतरिम पैरोल 16 सितंबर तक बढा दी.लेकिन इस तारीख तक सुब्रत रॉय को300 करोड़ रुपए की रकम पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास जमा कराना होगी, अन्यथा सुब्रत राय को फिर से जेल जाना पड़ सकता है.

सहारा के वकील कपिल सिब्बल ने बताया कि पिछली सुनवाई पर पैरोल बढ़ाने की शर्त के मुताबिक उनकी ओर से 300.68 करोड़ रुपये सेबी को दिए गए हैं. इसके अलावा वे 15 करोड़ और जमा करने के लिए लाए हैं. हालांकि सहारा ने आरोप लगाया कि सेबी ई-नीलामी में उनकी संपत्ति को कम दामों पर बेच रहा है.सेबी ने खंडन करते हुए कहाकि ई-नीलामी के बाद सहारा ने ज्यादा कीमत दे रहे खरीदारों के बारे में बताया था.नियामक ने अदालत को बताया कि उसने सहारा की 58 में से आठ संपत्तियां ई-नीलामी में बेंची हैं. इससे कुल 195.07 करोड़ रुपये एकत्र हुए हैं.

कोर्ट ने कहा कि अगर सहारा किसी संपत्ति की ज्यादा कीमत दे रहे खरीदार को जानता है तो वह नीलामी के सात दिन पहले सेबी को बताएगा. कोर्ट ने सहारा को चल संपत्तियां भी बेचने की इजाजत दे दी है.हालांकि चल संपत्तियों को बेचने की रसीदें कोर्ट में जमा कराई जाएंगी और पैसा सेबी-सहारा खाते में जमा होगा.

सहारा की ओर से सुब्रत राय का हलफनामा पेश कर कहा गया कि संपत्ति बेच कर रकम जुटाने की कोशिश की जा रही है. कई संभावित ग्राहकों से बातचीत चल रही है. इसके जरिये कुल 461 करोड़ रुपये एकत्र होने का अनुमान है. सितंबर के पहले सप्ताह तक 200 करोड़ रुपये और जमा करा देंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह पैसा दोगे तो पूरी रकम चुकाने में 10 साल लग जाएंगे. कोर्ट ने सितंबर तक 400 करोड़ देने को कहा था. मगर सिब्बल के अनुरोध पर अदालत ने 16 सितंबर तक 300 करोड़ जमा कराने का आदेश दिया.

सिब्बल के मुताबिक अभी तक सहारा कुल 13,000 करोड़ सेबी को दे चुका है. जबकि नियामक का कहना था कि समूह की ओर से 11,000 करोड़ जमा कराए गए हैं. सहारा को निवेशकों से वसूला गया 24,000 करोड़ रुपये मूलधन चुकाना है. इस पर सिब्बल ने कहा कि अगर कोर्ट पूरी छूट दे दे तो सुब्रत राय 18 महीने में मूलधन चुका देंगे.

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