आरक्षित वर्ग को सीधी भर्ती परीक्षा में 5 प्रतिशत की छूट मिली

जयपुर : चुनावी वर्ष में राजस्थान सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने अनूसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में न्यूनतम योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है.

बता दें कि पहले एसटी व एससी वर्ग के अभ्यर्थियों को पहले चरण में प्रत्येक प्रश्न पत्र में 40 एवं दूसरे चरण में 36 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होता था. लेकिन अब इस नए संशोधन के बाद अब इन वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा के पहले चरण में प्रत्येक पेपर में 31 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य होंगे. यह कदम लिपिक भर्ती के लिए कदम उठाया है.इसके लिए कार्मिक विभाग ने बुधवार को संशोधित अधिसूचना भी जारी कर दी है.इसके लिए सचिवालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम 1999 में संशोधन कर दिया है.

उल्लेखनीय है कि गत 26 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में लिपिक ग्रेड सैकंड और लिपिक पद पर सीधी भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में अनुसूचित जाति एवं अनूसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता में 5 प्रतिशत की छूट देने का फैसला सीएम वसुंधरा ने लिया था.उसीके तहत यह अधिसूचना जारी की गई है.

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