दुष्कर्मी हत्यारे को मिलेगी फांसी

बुधवार को बिहारशरीफ के स्पेशल पॉक्सो न्यायाधीश सह एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह ने तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी रोहन बिंद को फांसी की सज़ा सुनाई है. नालंदा जिले में रेप के बाद हत्या के मामले में पहली बार इस तरह की सज़ा सुनाई गई है.  

पटना जिला के गौरीचक थाना के बरावां टोला बेलदरिया गांव के रहने वाले रोहन ने वर्ष 2014 में, हिलसा थाना के बभनबरूई गांव में रहने वाली तीन साल की बच्ची से पहले दुष्कर्म किया, फिर साक्ष्य मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी. पीड़िता के पिता दुखहरण बिंद के बयान पर हिलसा थाना में 22 सितम्बर 2014 को रोहन के खिलाफ आरोप दर्ज किया गया था. कोर्ट ने आरोपी रोहन को 16 नवंबर को दोषी ठहराया था. कोर्ट के सज़ा सुनाए जाने से पहले रोहन खुद को निर्दोष बताता रहा और न्यायाधीश से सज़ा कम करने की गुहार लगाता रहा. स्पेशल पीपी जगत नारायण सिन्हा ने अपराध को जघन्य मानते हुए फांसी की सज़ा दिए जाने की मांग की. न्यायाधीश शशिभूषण प्रसाद सिंह ने आरोपी को फांसी की सज़ा सुनाने के साथ, विक्टिम कम्पनसेशन के तहत पीड़ित परिवार को मुआवज़ा दिलाने का भी निर्देश दिया है. 

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