फिलहाल जारी रहेंगी रैपिड मेट्रो की सेवाएं, हाई कोर्ट ने RMGSL के आदेश पर लगाई रोक

चंडीगढ़: दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में रैपिड मेट्रो अभी अपनी सेवाएं जारी रखेगी. पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार (18 सितंबर) को रैपिड मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को ख़त्म करने के रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम साउथ लिमिटेड (RMGSL) के फैसले पर फिलहाल रोक जारी रखते हुए अगले आदेशों तक दोनों लाइन्स पर सेवाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने मामले पर 20 सितंबर के लिए अगली सुनवाई निर्धारित की है. 

बुधवार (18 सितंबर) को सुनवाई के दौरान हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि उन्होंने दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन के साथ परियोजना चलाने को लेकर एग्रीमेंट कर लिया है. इस पर रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड की ओर से कहा गया कि एग्रीमेंट के अनुसार प्राधिकरण बैंकों से लिया 80 फीसदी कर्ज को चुकाए और कितना रुपया प्रोजेक्ट के माध्यम से आया है, इसका आडिट कराए तो वे अगले एक महीने तक मेट्रो सेवाएं जारी रखने को तैयार हैं.

आपको बता दें कि नेशनल कंपनी लॉ एपीलेंट ट्रिब्यूनल में यह मामला विचाराधीन है. तक़रीबन 60 हजार लोग इस रूट पर प्रतिदिन ट्रेवल करते हैं. हरियाणा मॉस रैपिड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया कि उनके साथ हुए एग्रीमेंट में निर्धारित किया गया था कि वे एमजी रोड के दिल्ली मेट्रो सिकंदरपुर स्टेशन से गुरुग्राम के सेक्टर 56 तक आपरेट करेंगे.

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