नेत्रहीन युवक को नेत्रहीन महिला से दुष्कर्म करने पर सुनाई 10 साल की सजा

गुड़गांव. गुड़गाव में 2015 में हुए एक नेत्रहीन महिला से बलात्कार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनी यादव की स्पेशल अदालत ने दोषी को सजा सुनाई है. गौरतलब है कि न्यायाधीश ने इस मामले में सजा पर बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया है .जिसमे आरोपी को 10  साल कैद की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट द्वारा लगाए गये जुर्माने की राशि से 8  हजार रुपये पीड़िता को दिए जाए का आदेश भी दिया है.

आपको बता दे कि मामला 18 नवंबर 2015 का है. दिल्ली की नेत्रहीन महिला ने मियांवाली नगर दिल्ली में जीरो एफआईआर दर्ज कराई थी.जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर को सिविल लाइन थाना पुलिस गुड़गांव को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा था. सिविल लाइन पुलिस ने 25 नवंबर को एफआईआर नंबर 916 के तहत धारा 376 पर मुकदमा दर्ज किया था.जिसमे पीड़ित महिला ने अपने बयान दिया था,  कि वह नेत्रहीन है.और साल 2014 में पति की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत की वजह जानने के लिए वकील तलाश रही थी. तभी उसका एक परिचित उसे वकील से मिलवाने का बोल कर उसे एक निजी गेस्टहाउस में ले गया और वह उसके साथ दुष्कर्म किया.

ऐसा कई समय तक चलता रहा. आरोपी युवक भी नेत्रहीन है. और उसने पीड़िता से शादी का वादा भी किया. कुछ समय बाद उसने महिला से शादी करने से इंकार कर दिया.और वकील से मिलवाने के बहाने उससे रुपये भी लेता रहा.जिसके बाद महिला ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई. जिसपर आज आरोपी को 10  की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

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