रमनसिंह के बेटे को बड़ी अदालत से मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली : अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआइपी हेलिकॉप्टर सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा ख़ारिज किये जाने से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह को बड़ी राहत मिल गई है . बता दें कि इस मामले में अभिषेक सिंह पर 3600 करोड़ रुपए के तीन वीवीआईपी हेलिकॉप्टर के सौदे में रिश्वतखोरी करने का आरोप लगाया गया था.

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के दौरान रमन सरकार से इस सौदे में मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह की रूचि और इससे जुड़े विदेशी बैंक खाते के बारे में भी सवाल किया था. बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने पैरवी करते हुए बताया कि उनके पक्षकार पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है और इस संबंध में पर्याप्त सबूत भी नहीं हैं. बाद में जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित ने कोई तथ्य नहीं होने का कहकर याचिका खारिज कर दी .

बता दें कि इस मामले के याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि जुलाई 2008 में अभिषेक सिंह के नाम पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में बैंक खाता खोला गया और एक अगस्त 2008 को सौदे में संलिप्त एक फर्म को जोड़ा गया. स्मरण रहे कि भारत ने भारतीय वायुसेना को 12 एडब्ल्यू-101 वीवीआईपी हेलिकॉप्टर आपूर्ति करने के लिए फिनमेकेनिका की ब्रिटिश सहायक कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ जनवरी 2014 में निविदा की शर्तों के उल्लंघन और  घूस देने के आरोपों के कारण अनुबंध रद्द कर दिया था.

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