पंजाब: अब अस्पताल नहीं वसूल पाएंगे कोरोना परिक्षण के लिए मनमानी कीमत

चंडीगढ़: कोरोना महामारी ने देश के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित कर रखा है. वही इस बीच कोरोना जाँच को लेकर अब पंजाब में प्राइवेट हॉस्पिटल तथा लैब मनमानी कीमत नहीं वसूल पाएंगे. पंजाब प्रदेश के परिवार एवं कल्याण मंत्रालय ने आपदा रोग अधिनियम के चलते कोरोना जाँच की कीमत निर्धारित करने का फैसला किया है. मंत्रालय की तरफ से जाँच के लिए 1000 रुपये की कीमत निश्चित की गई है. इसके साथ-साथ अन्य नियमों को भी आवश्यक किया गया है.

वही मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि रैपिड एंटीजन परीक्षण के लिए निर्धारित की गई, 1000 रुपये में जीएसटी समेत सभी करों को सम्मिलित किया गया है. इसके साथ-साथ प्राइवेट लैब तथा हॉस्पिटलों को जो गाइडलाइन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, उनका पालन करना होगा. प्राइवेट लैब संचालक होने वाले कोरोना परीक्षण का डाटा भी प्रदेश सरकार के साथ शेयर करेंगे. इसके साथ ही व्यक्ति की पूरी जानकारी लेनी होगी.

वही दूसरी तरफ राज्य में कोरोना ने अस्पतालों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है. जीएमसीएच-32 में हालात चिंताजनक हैं. मात्र आठ दिन में 57 स्टाफ संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. इनमें डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल हैं. संक्रमण के बढ़ते दायरे से अस्पताल के डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ डरा हुआ है. उनका कहना है कि अस्पताल की इमरजेंसी में संक्रमण रोकने के पुख्ता इंतजाम नहीं हैं. यही वजह है कि संक्रमण बढ़ रहा है. जब तक पुख्ता कदम नहीं उठाए जाएंगे, कोरोना फैलता रहेगा.

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