दिवाली मनाने पर लगी लगाम, अदालत ने तय किया पटाखे फोड़ने का समय

चंडीगढ़: नवरात्री का कल अंतिम दिन है, जिसके बाद 19 अक्टूबर को देश भर में बुराई पर अच्छाई का त्यौहार दशहरा मनाया जाएगा, इसके कुछ ही दिन बाद दीपावली का महापर्व आ जाएगा. मतलब कुल मिलाकर अगले एक महीने तक देश में त्योहारों की धूम रहने वाली है. ऐसे में सुरक्षा और प्रदुषण को देखते हुए पंजाब और हरयाणा उच्च अदालत ने त्योहारों के विषय में निर्देश जारी किए हैं. 

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पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिवाली और गुरुपुरब त्यौहारों पर पटाखे फोड़ने के लिए निर्देश जारी लिए हैं. अदालत ने गुरुपुरब और दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए सुबह 6.30 बजे से शाम 9.30 बजे जारी किया, जबकि दशहरा के लिए अदालत ने शाम 5 बजे से 8 बजे तक ही पटाखे जलाने के निर्देश जारी किए हैं.

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पंजाब हरयाणा उच्च अदालत द्वारा दिया गया आदेश संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में भी लागू होगा, जबकि हरयाणा के एनसीआर इलाकों में ये आदेश लागू नहीं होगा. इस आदेश के अनुसार चंडीगढ़ और दोनों राज्य 2016 में जारी किए गए कुल टेम्पररी लाइसेंस के 20 प्रतिशत लाइसेंस जारी करने के हक़दार हैं.आपको बता दें कि उच्च अदालत का ये आदेश हरयाणा, पंजाब और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में ही लागू होगा, बाकि पुरे देश में इस आदेश का कोई असर नहीं होगा. 

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