कोरोना का टीका लेने के 48 घंटे बाद तक प्लेन नहीं उड़ा सकेंगे पायलट, DGCA की गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली: कोरोना टीकाकरण को लेकर विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं. DGCA ने मंगलवार को कहा है कि कोरोना टीकाकरण के बाद पायलट और केबिन क्रू सदस्य 48 घंटे तक विमान में नहीं बैठ सकेंगे, यदि 48 घंटे के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, तो वह अपनी सेवा फिर से आरंभ कर सकते हैं.

DGCA ने कहा कि वैक्सीन लेने के 30 मिनट तक एयर क्रू पर निगाह रखी जाएगी, टीकाकरण के 48 घंटे बाद तक एयर क्रू उड़ान के लिए चिकित्सकीय रूप से अयोग्य होंगे, यदि 48 घंटे के बाद पायलट किसी भी साइड इफेक्ट का अनुभव करता है, तो उसे चिकित्सक द्वारा इलाज करके समीक्षा की जाएगी. DGCA ने कहा कि उन पायलटों को उड़ान कर्तव्यों के लिए फिट घोषित किया जा सकता है, जो बगैर किसी दवा के एसिम्टोमैटिक हों और इस आशय का चिकित्सा देखभाल प्रमाणपत्र' प्राप्त किया गया हो, यदि उनकी तबीयत टीकाकरण के 14 दिन बाद भी खराब रहती है, तो फिटनेस का पता लगाने के लिए 'विशेष चिकित्सा परीक्षा' की जरुरत होगी.

बता दें कि देश में 16 जनवरी से देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान शुरू किया है. अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है. ड्राइव के प्रथम चरण के दौरान केवल स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका दिया गया था, किन्तु अब दूसरे चरण में 60 से ज्यादा आयु के लोगों को टीका दिया जा रहा है.

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