पुणे: महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं की भीड़ द्वारा बेरहमी से हत्या करने के मामले में मंगलवार को ठाणे की जिला अदालत ने 14 और आरोपितों को जमानत दे दी है। वहीं वकील अमृत अधिकारी ने जानकारी दी है कि एडिशनल सेशन कोर्ट (special designated court) के न्यायाधीश आरएस गुप्ता ने 18 अन्य आरोपितों की जमानत अर्जी ठुकरा दी है। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 30 जुलाई तय की है। उस दौरान आरोप तय होने की उम्मीद जताई जा रही है। उल्लेखनीय है कि साधु हत्याकांड में पुलिस ने कुल 201 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें से 75 मुख्य आरोपित हैं। इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सतीश मानेशिंदे अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश हुए, जबकि वकील पीएन ओझा साधुओं के परिवार से हैं। बता दें कि पालघर में साधुओं की लिंचिंग की घटना को एक साल से अधिक समय हो चुका है। गाठ वर्ष अप्रैल माह में जूना अखाड़ा के 70 वर्षीय महंत कल्पवृक्ष गिरी महाराज और 35 वर्षीय महंत सुशील गिरी महाराज अपने ड्राइवर निलेश तेलगडे (30 वर्ष) के साथ मुंबई से गुजरात अपने गुरु भाई को समाधि देने के लिए जा रहे थे। किन्तु 16 अप्रैल 2020 की रात पालघर के दहानु तालुका के आदिवासी बहुल गडचिंचले गाँव में सैकड़ों लोगों की भीड़ ने उन तीनों पर एक साथ हमला किया और उनकी पीट-पीटकर हत्या कर दी। यह पूरी घटना वहाँ मौजूद कुछ पुलिसकर्मियों के समक्ष हुई थी। आरोपितों ने साधुओं के साथ एक ड्राइवर और पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया था। हमले के बाद साधुओं को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। जब पूरे देश में लॉकडाउन लागू था, उस दौरान दरिंदों ने इस जघन्य कृत्य को अंजाम दिया। केयर रेटिंग ने कहा- पश्चिम बंगाल सरकार ने आरबीआई नीलामी विंडो के माध्यम से 2,500 करोड़ रुपये जुटाए सपा नेता उम्मेद पहलवान पर लगा NSA, मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई में जोड़ा था 'जय श्री राम' राहत! पेट्रोल-डीजल को लेकर आई अच्छी खबर, जानिए आज का दाम