जय पांडा और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, जमीन हड़पने से जुड़ा है मामला

भुवनेश्वर: ओडिशा उच्च न्यायालय ने जमीन हड़पने के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा और उनकी कारोबारी पत्नी जगी मंगत पांडा की अंतरिम जमानत याचिका ठुकरा दी है। इससे पहले इसी महीने की 6 तारीख को ओडिशा उच्च न्यायालय ने पुलिस को जय पांडा और उनकी पत्नी को 12 नवंबर तक अरेस्ट नहीं करने का निर्देश दिया था। नए आदेश में ओडिशा उच्च न्यायालय ने अपने ही पुराने फैसले को खारिज किया है।

बता दें कि भाजपा उपाध्यक्ष जय पांडा और उनकी पत्नी न्यूज चैनल ओटीवी नेटवर्क के मालिक हैं। यह दंपत्ति ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शेयर होल्डर भी है। ओडिशा पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के खिलाफ अवैध तरीके से भूमि हड़पने का मामला दर्ज किया है। मिली जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला खुर्दा जिले के सौरा गांव में अनुसूचित जातियों की सात एकड़ भूमि से संबंधित बताया जा रहा है।

आरोप है कि ओडिशा इंफ्राटेक ने अवैध तरीके से अनुसूचित जातियों की भूमि खरीदी है और इस गड़बड़ी में जय पांडा का हाथ है। बीते शुक्रवार को ओडिशा उच्च न्यायालय ने ओडिशा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की उस याचिका को ठुकरा दिया था, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को हटाने के लिए कहा गया था।

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