अब 15 जुलाई तक MCD में जमा कर सकते है प्रॉपर्टी टैक्स, मिलेगी 15% छूट

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख को 15 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को जानकारी दी है कि 2022-2023 के लिए लोग 15 फीसद की छूट का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि पहले इसकी अंतिम तिथि 30 जून थी। अब 15 दिन का वक़्त और दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष की बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर MCD प्रॉपर्टी टैक्स में 15 फीसद की रियायत देता है। 

MCD ने यह फैसला उन नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए लिया है, जो कुछ वजहों से 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं कर सके और छूट का फायदा नहीं उठा पाए हैं। बता दें कि 15 जुलाई के बाद नागरिकों को पूरा टैक्स जमा करना होगा। ऐसे में ये रियायत नागरिकों को बहुत राहत देने वाली साबित होगी। नगर निकाय ने एक बयान में कहा कि MCD ने इस बारे में तमाम संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया है और संपत्ति कर कार्यालयों को भी इस फैसले की जानकारी दे दी है, ताकि नागरिकों को कोई असुविधा न हो।

बता दें कि दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। राजधानी की अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से सर्किल रेट पर मिलने वाली 20 फीसदी छूट समाप्त कर दी गई है। 1 जुलाई से दिल्ली में मकान-जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो गई है। AAP सरकार के अधिकारियों ने 30 जून को ही सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20 फीसदी छूट खत्म करने की घोषणा की थी। अधिकारियों की तरफ से कहा गया था कि कोरोना संकट के बाद शहर की इकॉनमी तेजी से रिकवरी करे, इसी के लिए सर्किल रेट पर दी जाने वाली 20 फीसदी छूट खत्म करने का निर्णय लिया गया है। 

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