अमरनाथ यात्रा के लिए बने नए परिवहन नियम

वड़ोदरा: अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक देश के विभिन्न हिस्सों से 60 हजार श्रद्धालुओं ने एडवांस पंजीकरण करवा लिया है, यह यात्रा 28 जून से शुरू होगी और 26 अगस्त को इसका समापन होगा. इस बार सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से अमरनाथ यात्रा के नियम कानून में कुछ बदलाव किया है. अभी तक सिर्फ अमरनाथ यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का ही शारीरिक चेकअप किया जाता था तथा उनके लिए उम्र भी निर्धारित की गई थी. 

लेकिन गुजरात परिवहन आयुक्त ने सभी सड़क परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) और टूर ऑपरेटर्स के लिए जो नया सर्कुलर जारी किया है, उसके अंतर्गत अमरनाथ यात्रा पर चलने वाली बसों और उनके ड्राइवरों का भी चेकअप किया जाएगा और प्रशासन ने इसके लिए उम्र सीमा भी तय कर दी है.  हर ड्राइवर को बस के विवरण सहित, परमिट नंबर, यात्रियों के नाम और पते सहित उनके रिश्तेदारों के मोबाइल नंबर एक फॉर्म में भरकर जमा कराने होंगे तभी उन्हें अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पंजीकृत किया जाएगा.

यही नहीं सर्कुलर में बताया गया है कि अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले बस चालकों को शारीरिक रूप से एकदम फिट होना चाहिए, उनकी उम्र 50 साल से कम होना चाहिए. उनका जम्मू और कश्मीर की भौगोलिक, मौसमी, सड़क की स्थिति से वाकिफ होना भी अनिवार्य है. इसके अलावा सर्कुलर में 8 वर्ष से ज्यादा पुरानी बस ना चलाने के निर्देश भी दिए गए हैं. परिवहन आयुक्त आरएम जादव का कहना है कि पिछले साल हुए आतंकी हमले के बाद यह दिशा-निर्देश बनाए गए हैं. 

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