उत्तराखंड के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत पर दर्ज होगा मामला, HC ने दी इजाजत

नैनीताल: उत्तराखंड की नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता हरीश रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है. सीबीआई ने 2016 में विधायकों की खरीद-फरोख्त प्रकरण में हरीश रावत के खिलाफ शुरुआती जांच कर FIR दर्ज करने की इजाजत मांगी थी. अदालत ने कहा कि सीबीआई को मामला दर्ज करने से रोक नहीं सकते. 

अदालत ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने के लिए भी कहा. अदालत ने सीबीआई को मुकदमा दर्ज करने की इजाजत दे दी है. किन्तु हरीश रावत के वकीलों के तर्क से भी अदालत सहमत होती हुई दिखाई दी. हरीश रावत के वकीलों की फौज ने अदालत में हरीश रावत को साजिश के तहत फंसाने का इल्जाम लगाया था. 2016 में हरीश रावत उत्तराखंड के सीएम थे और डॉक्टर हरक सिंह रावत उनके कैबिनेट में मंत्री थे.

एक निजी चैनल के संचालक उमेश शर्मा और हरक सिंह रावत पर आरोप लगा है कि उन्होंने हरीश रावत को फंसाने के लिए साजिश रची और स्टिंग किया. अदालत ने सभी का पक्ष सुनने के बाद पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत  के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सीबीआई को मामला दर्ज करने से नहीं रोका जा सकता.

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