सांसद के रघुरामा कृष्णा राजू ने शारीरिक टॉर्चर का लगाया आरोप, जानिए पूरी वजह

नरसापुरम के सांसद के रघुराम कृष्ण राजू को सीआईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद अब मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें 28 मई तक के रिमांड पर भेज दिया है। उल्लेखनीय है कि रिमांड की पूरी प्रक्रिया नाटकीय घटनाक्रम के बीच हुई। सबसे पहले, मजिस्ट्रेट ने सीआईडी द्वारा प्रस्तुत रिमांड रिपोर्ट को यह कहते हुए वापस कर दिया कि यह क्रम में नहीं है। बाद में जब मजिस्ट्रेट ने राजू से पूछा कि क्या वह सीआईडी से परेशान है तो उसने अपने पैरों पर चोट के निशान दिखाए और आरोप लगाया कि शुक्रवार रात से सीआईडी पुलिस ने उसे पीटा है। 

राजू ने मजिस्ट्रेट को चार पेज की शिकायत दी है, जिसमें उसने कहा है कि कुछ लोग रात में मास्क लगाकर आए और उसके पैरों को रस्सी से बांध दिया और रबर की बेल्ट से पीटा और पैरों में चोट लगने पर चलने के लिए कहा। जब वह आगे नहीं चल सका तो वे उसे छोड़कर चले गए। वहीं देर शाम सीआईडी पुन: संशोधित रिमांड रिपोर्ट लेकर आई। इसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने 28 मई तक रिमांड पर भेजने के आदेश पारित किए लेकिन कहा कि जब तक उनकी तबीयत में सुधार नहीं हो जाता, उन्हें जेल नहीं भेजा जाएगा। 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि CID ने उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124A (देशद्रोह), 153A (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) और 120B (साजिश) के तहत आरोप लगाए हैं। इसमें दो मीडिया हाउस और 'ओटर्स' को भी आरोपी बताया गया है। प्राथमिकी में कहा गया है कि राजू ने खुद को सरकार की निष्पक्ष आलोचना तक सीमित नहीं रखा और सरकार के प्रति घृणा, अवमानना विरोध पैदा करने का हर संभव प्रयास किया।

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