आज से लागू हुए ट्रैफिक के नए नियम, लगेगा इतना जुर्माना कि खाली हो जाएगी जेब

नई दिल्ली: 31 अगस्त की आधी रात से नया मोटर व्हीकल कानून प्रभावी हो गया है. मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए जाने के बाद अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 10 गुना तक ज्यादा जुर्माना चुकाना पड़ेगा. 1 सितंबर से ही यह नियम लागू हो चुका है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने आधी रात को ही दिल्ली के कई क्षेत्रों में सघन तलाशी अभियान चलाया. कई लोग ट्रैफिक नियम तोड़ते दिखाई दिए जिन पर पुलिस ने जुर्माना लगाया.

राजस्थान और बंगाल को छोड़कर पूरे भारत में मोटर व्हीकल संशोधन कानून प्रभावी हो चुका है. ज्यादातर मामलों में जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है. सीट बेल्ट न लगाने पर अब 1000 रुपए जुर्माना चुकाना होगा. पहले ये 100 रुपए था. रेड लाइट जंप के लिए पहले जुर्माना 1000 रुपये था, अब इसके लिए 5000 रुपये चुकाने होंगे. शराब पीकर वाहन चलाने पर जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 10 हजार हो गया है. अब बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरस्पीड आदि के नियमों का उल्लंघन करने पर पहले के मुकाबले अधिक जुर्माना चुकाना  होगा.

नए नियम के अनुसार, शराब पीकर गाड़ी चलाने पर पहली बार 6 महीने की जेल और 10,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है. जबकि दूसरी दफा ये गलती होती हैं तो 2 साल तक जेल और 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अतिरिक्त बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये जुर्माना लगेगा. वहीं यदि कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो उसे 10,000 रुपये जुर्माना चुकाना होगा जो पहले 500 रुपये था.

एक सितंबर से महंगा होगा ई- टिकट, इन श्रेणीयों के टिकट पर बढेंगे चार्ज

एक करोड़ की निकासी पर लगेगा इतना टीडीएस, एक सितंबर से होगा लागू

मंदीः देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई इतनी कमी

Related News