30 जून तक के बिलों पर नहीं लगेगा GST

नई दिल्ली : देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो चुका है, लेकिन राहत की खबर ये है कि इस महीने आपके बिल पर जीएसटी नहीं लगेगा. बता दें कि सरकार ने 30 जून तक के सभी बिलिंग चक्र पर जीएसटी नहीं लगाने का फैसला किया है.

उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई के बाद आने वाले बिल पर पहले की ही तरह 15 फीसदी टैक्स लगेगा . वहीं जीएसटी के बाद मोबाइल फोन और क्रेडिट कार्ड बिल पर 18 फीसदी की दर से टैक्स की वसूली की जाएगी. राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

बता दें कि इस बात खुलासा करते हुए राजस्व सचिव ने कहा कि 30 जून से पहले बने हुए क्रेडिट कार्ड और मोबाइल बिल्स पर जीएसटी लागू नहीं होगा. यदि इन बिलों की देय तिथि जुलाई के महीने में है, तब भी कोई पुराने दर से ही टैक्स लागू होगा. लेकिन, यदि आपने जून में सेवा का उपभोग किया है और उसका बिल जुलाई में बनना है तो फिर जीएसटी चुकाना पड़ेगा.वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यदि जून में उपभोग की गई सेवा का बिल यदि जुलाई में तैयार होता है तो उसके भुगतान पर जीएसटी लागू होगा.

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