नहीं टलेगा MCD चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की टालने की मांग वाली याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम चुनाव (MCD Election) पर रोक की मांग करने वाली याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। चुनाव निर्धारित तारीख 4 दिसंबर को ही होगा। शीर्ष अदालत ने स्टे की मांग वाली याचिका को ठुकरा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में MCD चुनाव पर स्टे की मांग की गई थी। आज शीर्ष अदालत ने मामले पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। जिसके बाद से 4 तारीख को होने वाले MCD चुनाव पर मुहर लग गई है। 

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में स्टे की मांग के लिए अपील की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने वकील संजय शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नवंबर में आदेश दिया था कि 4 दिसंबर को होने वाले नगर निगम चुनावों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। एक बार अधिकारियों द्वारा चुनावों को नोटिफाई कर दिए जाने के बाद, उन्हें रोका नहीं जा सकता है। 

जिसके बाद से वकील संजय शर्मा ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका को खारिज किए जाने से आगामी 4 दिसंबर को निर्धारित MCD चुनाव संपन्न होगा। वकील संजय शर्मा ने याचिका में कहा था कि वार्डों का परिसीमन नियमों के मुताबिक, नहीं किया गया है। उन्होंने चुनाव पर स्टे लगाने की मांग की थी।  

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