महाराष्ट्र में 1 मई तक के लिए लगा लॉकडाउन, बेवजह घूमने पर देना होगा 10 हजार का जुर्माना

मुंबई: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है। इन सभी के बीच यहाँ उद्धव सरकार ने पाबंदियां बढ़ा दी हैं। मिली जानकारी के तहत महाराष्ट्र में बीते कल की रात आठ बजे से एक मई तक लॉकडाउन लग चुका है। आपको बता दें कि यह आदेश एक मई तक लागू रहने वाला है। हाल ही में जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक सभी सरकारी दफ्तर केवल 15 प्रतिशत कर्मचारियों की मौजूदगी के साथ चलेंगे। आपको बता दें कि यही दफ्तर पहले 50 फीसदी था। वहीँ कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट रहेगी।

दो घंटे का शादी समारोह - सरकार द्वारा जारी किये गए आदेश को देखा जाए तो अब यहाँ पर शादी समारोह के लिए सिर्फ दो घंटे की ही इजाजत होगी। इसके अलावा शादी में केवल और केवल 25 लोग ही शामिल हो पाएंगे। कहा गया है कि जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा उसे पचास हजार का जुर्माना देना होगा। वहीँ नई पाबंदियों के मुताबिक सरकारी बस 50 फीसदी की कैपसिटी पर चलेगी और खड़े रहकर सफर करने पर भी रोक लगाई गई है। इसी के साथ निजी बसें एक जिले से दूसरे जिले जाने पर पहले लोकल DMA को सूचना देना ज़रूरी होगा, साथ ही निजी बस वालों की ज़िम्मेदारी होगी कि दूसरे जिले जाने वालों के हाथ में 14 दिन क्वारंटीन का स्टैम्प मारा जाए।

जारी हुए आदेश में यह तक कहा गया है कि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को या बेहद ही ज़रूरी काम के लिए जैसे किसी के बीमार होने या मौत होने पर ही आने-जाने की अनुमति होगी। वहीँ अगर बेवजह जाते हुए कोई मिला तो उसे 10 हज़ार का जुर्माना देना पड़ेगा।

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