मुंबई: 22 जून तक बढ़ी परमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट को बीते सोमवार को यह बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह की एससी-एसटी (उत्पीड़न की रोकथाम) कानून के तहत गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 22 जून तक बढ़ा दी है। जी दरअसल राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील डेरियस खंबाटा ने हाई कोर्ट को बताया कि, ''वरिष्ठ IPS अधिकारी परमबीर सिंह के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की अवधि 22 जून तक बढ़ा दी गई है।''

यह सुनने के बाद जस्टिस पीबी वराले व एसपी तावडे की पीठ ने मामले की सुनवाई 22 जून तक के लिए टाल दी। बताया जा रहा है परमबीर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है जिसमे उन्होंने ठाणे पुलिस द्वारा उनके खिलाफ एससी-एसटी कानून के तहत दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। जी दरसल यह मुकदमा अकोला के इंस्पेक्टर बीआर घाडगे ने इसी साल अप्रैल में दर्ज करवाया था। आपको बता दें कि घाडगे ने परमबीर सिंह पर कुछ लोगों के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत वसूली के मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरी तरफ परमबीर ने राज्य सरकार द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई जांच को भी चुनौती दी है।

वही एक अन्य मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है वह ठाणे का रहने वाला है। इस मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बीते सोमवार को जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इंटरनेट मीडिया पर की गई पोस्ट से दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा हो सकती थी। इस मामले में आरोपित को रविवार को गिरफ्तार किया गया है। जी दरअसल उसने मंत्री के फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट की थी।

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