आय की जानकारी छुपाना अमरिंदर सिंह को पड़ा महंगा, कोर्ट ने किया तलब

लुधियाना : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को जरकंदा ट्रस्ट के माध्यम से लाभ हासिल करने की जानकारी आयकर विभाग से छुपाने के आरोप में स्थानीय चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जपिंदर सिंह की अदालत ने आयकर विभाग की तरफ से दायर केस में 20 जुलाई को तलब किया है.

गौरतलब है कि आयकर विभाग के अधिकारियों ने कैप्टन के खिलाफ जानबूझकर जानकारी छिपाने के आरोप लगाते हुए फौजधारी धाराओं में केस दायर किया है.आयकर विभाग का आरोप है कि कैप्टन अमरिदर सिंह ने आयकर विभाग को अंधेरे में रखते हुए जरकंदा ट्रस्ट के माध्यम से लाभ हासिल किया.यही नहीं, आयकर विभाग से अपने दस्तावेज तो छिपाए ही साथ ही और सरकारी अधिकारियों को अपनी ड्यूटी करने में भी बाधाएं खड़ी की. इस पर भेजे गए नोटिस का भी कैप्टन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

बता दें कि आयकर विभाग ने कैप्टन के बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफ भी विदेशी संपत्ति पर गलत विवरण देने के आरोप में आयकर की धारा 276 के तहत शिकायत दर्ज की है.अदालत ने मुख्यमंत्री के बेटे रणइंदर सिंह के खिलाफआयकर विभाग की ओर से दायर केस की सुनवाई 18 मई तक के लिए स्थगित कर दी है.अदालत द्वारा उन्हें पुनः समन जारी करने के आदेश दिए गए हैं.

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