कुछ राहतों के साथ इस राज्य में 5 जुलाई तक बढ़ा लॉकडाउन

चंडीगढ़: कोरोना संकट के कारण देश का प्रत्येक राज्य ग्रसित है इस बीच हरियाणा सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। यह लॉकडाउन अब 5 जुलाई तक रहेगा। हालांकि नए दिशा-निर्देशों में कुछ छूट दी गई है। संशोधित आदेश के मुताबिक, राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाडी केन्द्र एवं शिशु गृह 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। WCD प्रदेश में कई महिला एवं बाल कल्याण समारोह के कार्यान्वयन के लिए कार्यप्रणाली जारी करेगा।

नए आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय परिसर जरुरी सामाजिक दुरी तथा कोरोना दिशा-निर्देशों के मुताबिक, रिसर्च स्कॉलर, प्रयोगशालाओं में प्रैक्टिकल कक्षाओं के लिए खोला जाएगा।

क्या खुला क्या बंद:- सभी दुकानों को प्रातः 9 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की मंजूरी होगी। मॉल को प्रातः 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की मंजूरी है। 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ रेस्तरां तथा बार (होटल और मॉल समेत) को प्रातः 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की मंजूरी है। रात 10 बजे तक होटल, रेस्तरां तथा फास्ट फूड जॉइंट से होम डिलीवरी की मंजूरी है। 50 फीसदी क्षमता के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे। सभी कॉर्पोरेट ऑफिसों को पूरी क्षमता के साथ खुलने की मंजूरी है। शादियों, अंत्येष्टि / दाह संस्कार में 50 लोगों तक की मंजूरी है। शादियों में बारात की मंजूरी नहीं है। खुली जगहों में, 50 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ सभाओं की मंजूरी होगी। गोल्फ कोर्स के क्लब हाउस/रेस्तरां/बार को 50 फीसदी क्षमता के साथ प्रातः 10 बजे से रात 10 बजे तक खोलने की मंजूरी है। सदस्यों/आगंतुकों को भी प्रबंधन द्वारा गोल्फ कोर्स में खेलने की मंजूरी दी जाएगी जिससे भीड़भाड़ से बचा जा सके। 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम को प्रातः 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की मंजूरी है। सभी उत्पादन इकाइयों, प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों को कार्य करने की मंजूरी है। खेल परिसरों तथा स्टेडियमों को खेल गतिविधियों के लिए खोलने की मंजूरी है।

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