मिलावटखोरी के खिलाफ कमलनाथ सरकार सख्त, दो व्यापारियों पर लगाई गई रासुका

भोपाल: मध्य प्रदेश में मिलावट के खिलाफ कार्यवाही जारी है. इसी क्रम में गुरुवार को भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो कारोबारियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत एक्शन लिया गया है. कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने दो मावा कारोबारी लोचन सिंह और मुश्ताक अली के खिलाफ रासुका लगाई है.

लोचन सिंह ग्वालियर और मुश्ताक अली भोपाल के निवासी हैं. दोनों कारोबारियों पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिलावटी मावा और पनीर का परिवहन करने का इल्जाम है. दरअसल, जिला प्रशासन ने दोनों आरोपियों को 3 अप्रैल 2019 को मिलावटी मावा और पनीर का परिवहन करते हुए धरा था. मावे और पनीर का नमूना लेने के बाद जांच में उक्त खाद्य पदार्थ मिलावटी और इस्तेमाल के योग्य न होना पाया गया था. रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन द्वारा दोनों पर 21 अगस्त को गुनगा थाने में FIR दर्ज कराई गई थी और गुरुवार को दोनों कारोबारियों पर कलेक्टर ने रासुका के तहत कार्रवाई कर दी.

आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब मिलावट खाद्य पदार्थों के पकड़े जाने पर कारोबारी के खिलाफ रासुका जैसी गंभीर धारा के तहत एक्शन लिया गया हो. इसकी शुरुआत सबसे पहले उज्जैन से हुई जहां मिलावटी खाद्य पदार्थ मिलने के बाद व्यापारी पर रासुका लगाई गई थी.

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