चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कमलनाथ, ये है मामला

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने निर्वाचन आयोग के फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है. वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने कहा कि कमलनाथ ने विभिन्न आधारों पर निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी है. बता दें कि निर्वाचन आयोग ने कमलनाथ से कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है. आयोग ने शुक्रवार को कमलनाथ के खिलाफ ये कार्रवाई की है. 

मध्य प्रदेश में 28 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हैं. चुनावी जनसभा में दिए बयानों की वजह से कमलनाथ विवादों में भी आ चुके हैं. निर्वाचन आयोग की कार्रवाई के बाद कमलनाथ ने कहा कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश है. अब जनता फैसला करेगी. कांग्रेस की आवाज को कुचलने की कोशिश है. सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं. जनता सत्य का साथ देगी. उन्होंने कहा कि मैं प्रचार करने जाऊंगा. मुझे कोई नहीं रोक सकता.  

याचिका में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग का फैसला एकतरफा है. आयोग ने पहले मामले में उनसे जवाब अवश्य मांगा था, किन्तु बाद में उनके विरुद्ध दर्ज शिकायतों पर एकतरफा फैसला किया गया है. कमलनाथ ने अपनी रिट याचिका में दलील दी है कि EC के निर्णय से उनके अधिकारों का हनन हुआ है. उन्होंने कहा कि बगैर उनका पक्ष सुने EC ने फैसला देकर उनके वैधानिक अधिकारों का हनन किया है. इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना जताई जा रही है. 

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