भारत में शरण लेने आ रहे अफगानी नागरिकों के पास ई-वीज़ा होना अनिवार्य- गृह मंत्रालय

नई दिल्ली: अफगानिस्तान से भारत में पनाह लेने आ रहे अफगान नागरिकों के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइज़री जारी कर दी है. गृह मंत्रालय का कहना है कि सभी अफगान नागरिकों के पास ई-वीज़ा होना अनिवार्य है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि जिन अफगान नागरिकों के पासपोर्ट गुम हो गए हैं या पहले कोई वीजा जारी किए गए हैं, वह सभी निरस्त किए जाते हैं. जो अफगान नागरिक, भारत में नहीं हैं और उनके पास वीज़ा है, उन वीजा को अमान्य घोषित किया गया है. 

बता दें कि भारत द्वारा पहले ही अफगानिस्तान की स्थिति के मद्देनज़र एक स्पेशल ई-वीजा कैटेगरी बना दी गई है. अफगान नागरिकों के लिए "e-Emergency X-Misc Visa" बनाया गया है, ताकि उनकी रिक्वेस्ट को फ़ौरन देखा जा सके. बता दें कि अफगानिस्तान में 14 अगस्त को आतंकी संगठन तालिबान का कब्जा हो गया, अब तालिबान ही वहां पर राज कर रहा है. ऐसे में बड़ी तादाद में लोगों वहां से पलायन कर रहे हैं. भारत द्वारा भी अपने नागरिकों, स्टाफ को बड़ी तादाद में वहां से निकाला जा रहा है. 

इसके साथ ही कई अफगान नागरिक भी बड़ी संख्या में नई दिल्ली लाए जा रहे हैं. ऐसे में जिन नागरिकों को भारत में रुकना है, उनके लिए ई-वीज़ा अनिवार्य हो जाएगा. भारत ने अफगानिस्तान को लेकर अभी कोई स्पष्ट नीति प्रकट नहीं की है. 

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