INX मीडिया मामला: चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर पूरी हुई सुनवाई, 5 सितंबर को आएगा फैसला

नई दिल्ली: INX मीडिया हेराफेरी से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम की अग्रिम जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी हो गई है. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है. अदालत 5 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी, तब तक चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक बरक़रार रहेगी. अदालत ने ईडी से 3 दिनों में ट्रांसस्क्रिप्ट दाखिल करने के लिए कहा है.

गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से पेश किए गए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यदि चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट अग्रिम जमानत देता है, तो उसके विनाशकारी परिणाम होंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, शारदा चिटफंड, टेरर फंडिंग जैसे मामले पर पड़ेगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने साक्ष्य दिखाकर बगैर गिरफ्तारी पूछताछ की मांग का विरोध करते हुए कहा कि जांच किस तरह हो, एजेंसी ज़िम्मेदारी से इसका फैसला लेती है. जो आरोपी आज़ाद घूम रहा है, उसे सबूत दिखाने का अर्थ है बचे हुए सबूत मिटाने का निमंत्रण देना.

तुषार मेहता ने कहा कि जांच को कैसा आगे बढ़ाया जाए, ये पूरी तरह से एजेंसी का अधिकार है. मामले के लिहाज से एजेंसी निर्धारित करती है कि किस स्टेज पर किन साक्ष्य को जाहिर किया जाए और किन को नहीं. यदि गिरफ्तार करने से पहले ही सारे सबूतों, गवाहों को आरोपी के समक्ष रख दिया जाएगा तो ये तो आरोपी को सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने और मनी ट्रेल को समाप्त करने का मौक़ा देगा.

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