नीरव के ऋण संग्रह पर अमेरिकी अदालत की अंतरिम रोक

वाशिंगटन : अमेरिका की दिवाला अदालत ने नीरव मोदी के मालिकाना हक वाली कंपनी फायरस्टार डायमंड से लेनदारों के ऋण संग्रह पर अंतरिम रोक लगा दी है.ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी फायरस्टार डायमंड ने दिवाला घोषित होने से जुड़ी प्रक्रिया के लिए आवेदन दिया है. पता ही है कि नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक से करीब दो अरब डॉलर की कथित धोखाधड़ी का आरोप है.

गौरतलब है कि न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट ने दो पृष्ठों के आदेश में खुलासा किया कि दिवाला प्रक्रिया के आवेदन के साथ ही संग्रह से जुड़ी अधिकांश गतिविधियों पर स्वत: रोक लग गई है.फायरस्टार डायमंड ने अमेरिका में दिवालिया कानून के अंतर्गत अदालत में 'चैप्टर 11 याचिका दायर संरक्षण का दावा किया गया है.

इस बारे में कंपनी की वेबसाइट में बताया गया है कि उसका  व्यवसाय अमेरिका, यूरोप, पश्चिम एशिया व भारत सहित कई देशों में फैला हुआ है. उसने अपने वर्तमान हालातों के लिए नकदी व आपूर्ति शृंखला में परेशानियों को जिम्मेदार बताया है. अदालत में दाखिल दस्तावेजों की मानें तो कंपनी ने 10 करोड़ डालर की आस्तियों व कर्ज का उल्लेख किया है. जबकि इधर भारत में नीरव मोदी, उसके मामा मेहुल चौकसी व उनसे जुड़ी फर्मों पर पीएनबी ने 12,717 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

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