ITR फाइल करने के लिए बस 4 दिन शेष, 1 अगस्त से लगने लगेगा इतना जुर्माना

नई दिल्ली: वित्त वर्ष 2021-22 (FY22) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि अब बेहद नजदीक है। यदि आपने अब तक ITR फाइल नहीं किया है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द ये काम निपटा लीजिए। ITR दाखिल करना कई मामलों में फायदे का सौदा साबित हो सकता है। वहीं, वक़्त पर ITR फाइल नहीं करना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बता दें कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। यानी, अब आपके पास अपना ITR दाखिल करने के लिए गिनती के चार दिन ही बचे हैं।

आयकर विभाग ने बताया है कि अब तक 3 करोड़ से अधिक लोग ITR फाइल कर चुके हैं। हालांकि 31 जुलाई तक लगभग 7 करोड़ ITR फाइल होने हैं। ऐसे में यदि लगभग 4.5 करोड़ लोग अंतिम दिनों में रिटर्न फाइल करते हैं, तो रिटर्न फाइलिंग पोर्टल पर लोड बढ़ सकता है और सिस्टम स्लो हो सकता है। इस प्रकार की दिक्कतों से बचने के लिए आवश्यक है कि आप बगैर देरी किए अभी ही रिटर्न फाइल कर दें। टैक्स एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि रिटर्न भरने के लिए अंतिम तारीख की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए।

समय पर ITR दाखिल करने के कई फायदे हैं। यदि आपका रिफंड बनता है, तो जितनी जल्दी आप ITR जमा करेंगे, उतनी ही जल्द रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। इसके अलावा, लास्ट डेट पर रिटर्न फाइल करने पर अमूमन गलतियां हो जाती हैं। वक़्त पर रिटर्न फाइल करके आप इससे बच सकते हैं। डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर जुर्माना भरना पड़ सकता है। डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर 5 लाख रुपये या उससे कम आमदनी होने पर 1,000 रुपए लेट फीस लगेगी। 5 लाख से अधिक की आय पर लेट फीस 5,000 रुपये होगी। यह राशि बढ़कर 10,000 रुपए तक जा सकती है।

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