बेनामी संपत्ती पर आयकर विभाग का शिकंजा, 600 करोड़ की संपत्ती कुर्क

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में करीब 600 करोड़ रूपए की संपत्तियों को कुर्क कर दिया है। इतना ही नहीं आयकर विभाग द्वारा अनुपातहीन संपत्ती के मामले में कहा गया है कि वह बेनामी कानून को अमल में लाने की मंशा रखता है। इतना ही नहीं मनचाहे परिणाम जमीन पर दिखाई दें इसके लिए वह चाहता है कि यह कानून कार्य करे। मिली जानकारी के अनुसार आयकर विभाग ने करीब 24 बेनामी प्रतिबंध यूनिट बीपीयू तैयार की हैं।

तो दूसरी ओर बीते वर्ष नवंबर से अनुपातहीन संपत्ती के अंतरण प्रतिबंध संशोधन कानून 2016 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ करनी थी। आयकर विभाग के अधिकारियोें का कहना है कि बेनामी संपत्ती के कानून में करीबन 7 वर्ष कारावास के ही साथ जुर्माने का प्रावधान तक शामिल हैं यही नहीं चल व अचल के ही साथ प्रत्यक्ष व अमूर्त और मूर्त संपत्ती का वास्तविक लाभ प्राप्तकर्ता स्वामी के स्थान पर दूसरे नाम पर हों तो इसे अनुपातहीन संपत्ती माना जा सकता है।

आयकर विभाग द्वारा कहा गया कि कोलकाता, मुंबई,दिल्ली, गुजरात, राजस्थान व मध्यप्रदेश में 40 से भी अधिक मसले में अचल संपत्तियों को कुर्क कर दिया गया। इन संपत्तियों में एक संपत्ती ऐसी थी जो कि जबलपुर की थी और यह वाहन चालक के नाम थी। इसका मूल्यांकन करीब 7.7 करोड़ रूपए किया गया था। इन संपत्तियों का मूल्यांकन लगभग 530 करोड़ रूपए से अधिक आता है।

UP में अधिकारियों पर कसा आयकर विभाग ने शिकंजा

लालू पर रेड का साइड इफ़ेक्ट, भिड़े BJP और RJD समर्थक

नोटबंदी के बाद अभी तक 23 हजार करोड़ की अघोषित आय का खुलासा

 

Related News