CBI भ्रष्टाचार मामला : दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनाया सख्त रूख, इतने समय में करें जांच पूरी

दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया है. इसी के साथ हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि एजेंसी को जांच पूरी करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है. न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने सीबीआई को लेकर एजेंसी को इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई इस मामले में जांच पूरी करने के लिए कई बार समय बढ़ाने की मांग कर चुकी है, इसी कड़ी में बुधवार को हुई सुनवाई में भी समय बढ़ाने की मांग की गई, जिसे कोर्ट ने मान लिया. बुधवार को सुनवाई के दौरान नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि दो महीने का समय दिया गया है, लेकिन इसके बाद और समय नहीं दिया जाएगा. साथ ही कोर्ट ने टिप्पणी की- 'सीबीआइ को जांच खत्म करनी चाहिए. उसे जांच घसीटने की इजाजत नहीं दी जा सकती है.'

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने तर्क दिया कि जांच प्रक्रिया की कड़ी में मदद के लिए अमेरिका के साथ संयुक्त अरब अमीरात को भी पत्र भेजा गया है और उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है. इसी के साथ सीबीआइ ने जांच के लिए कोर्ट से तीन महीने और दिए जाने का अनुरोध किया, लेकिन राकेश अस्थाना समेत अन्य आरोपितों के वकील ने सीबीआइ की इस मांग का विरोध किया. वहीं, कोर्ट ने सीबीआइ की तीन महीने की मांग को खारिज करते उसे 2 महीने में ही जांच पूरी करने की बात कहते हुए तीन महीने की मांग खारिज कर दी. 

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