HC ने K'taka सरकार को हरी झंडी दी: स्कूल खोलें, कोई समस्या न हो

बेंगलुरु: हिजाब विवाद पर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को राज्य सरकार को राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश दिया.

मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुनेसा मोहिउद्दीन की पीठ ने मामले की सुनवाई शुरू की, प्रधान न्यायाधीश ने महाधिवक्ता प्रभुलिंग नवादागी को राज्य भर में स्कूल खोलने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा "स्कूल बंद होना एक अच्छी बात नहीं है। आवश्यक कदम उठाएं और कक्षाएं आयोजित करें। सुनिश्चित करें कि कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है।"

इस मुद्दे पर तनाव और यहां तक कि हिंसा के बीच, राज्य सरकार ने बुधवार से राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए तीन दिन की छुट्टी की घोषणा की।

हिजाब के लिए बहस करने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हिजाब पहनना छात्रों के लिए हानिकारक नहीं है। हिजाब एक मौलिक अधिकार है जो दूसरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए उन्हें अपनी वर्दी के समान रंग का हिजाब पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए, उनका तर्क है कि सरकार ने "जल्दबाजी में" एक समान परिपत्र जारी किया। 

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