लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद केस में जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आज यानी सोमवार (12 सितंबर) को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। बता दें कि हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने अदालत में याचिका के पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस मामले को खारिज करने की मांग की थी। अब अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई की जा सकती है। अदालत ने श्रृंगार गौरी में पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दाखिल की गई याचिका को सुनवाई के योग्य माना है। Koo App District Judge Varanasi starts reading the verdict in the #Gyanvapi Shringar Gauri dispute case #breaking - Udit Kulshrestha (@uditkulshrestha) 12 Sep 2022 बता दें कि, गत वर्ष अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज (सीनियर डिविजन) के समक्ष एक याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर में हर दिन पूजन-दर्शन की इजाजत देने की मांग की थी। महिलाओं की याचिका पर सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी करवाया था। बाद में शीर्ष अदालत के आदेश पर ये मामला सिविल जज की अदालत से जिला अदालत को ट्रांसफर कर दिया गया था। अब 22 सितंबर से इस मामले की सुनवाई शुरू होगी। 'आतंकी' के साथ नितीश कुमार के मंत्री इजराइल मंसूरी की तस्वीर ! बिहार की सियासत मचा बवाल लड़कियों और आदिवासियों के लिए 'नरक' बना झारखंड.., अब स्कूल में भी बच्चियां सुरक्षित नहीं भारत-विरोधी से मेलजोल और क्रांतिकारियों के कार्यक्रम से दूरी.. क्या ऐसे भारत को 'जोड़ेंगे' राहुल गांधी ?