गुजरात में भी लागू होगा 'योगी मॉडल', दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई

अहमदाबाद: गुजरात में भाजपा सरकार दंगाइयों की तरफ से सरकारी या प्राइवेट प्रॉपर्टी को पहुंचाए गए नुकसान की रिकवरी के लिए जल्द ही कानून बना सकती है। इससे संबंधित कानून को अध्यायदेश की माध्यम से पेश करने की तैयारी है। इसके बाद भविष्य में सरकार इसे विधानसभा में विधेयक के रूप में पारित करेगी।  भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश पहले ही ऐसा कानून लागू कर चुके हैं, जिसके तहत सरकारी या निजी संपत्ति को हुई क्षति को भरपाई की जाती है। इस प्रस्तावित कानून का नाम गुजरात रिकवरी ऑफ डैमेज्स ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज हो सकता है।

राज्य गृह मंत्रालय के एक सूत्र ने जानकारी दी है कि यूपी और एमपी जैसे राज्यों ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों के लिए सख्त कानून बनाए हैं। गुजरात सरकार ने इन कानूनों की स्टडी की है और ऐसे ही कानूनी प्रावधान अपने यहां भी लागू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर जल्द ही एक अध्यादेश लाया जाएगा, जिसमें सरकारी या प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से दोगुना या तीन गुना हर्जाना वसूलने का प्रावधान होगा।  

सूत्र ने बताया कि यदि दंगाई नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को सीज या नीलाम किया जा सकता है। इसके साथ ही दंगाई को जेल भेजने का प्रावधान भी शामिल होगा। अन्य कानूनों की तरह इसमें भी ट्रिब्यूनल और स्पेशल कोर्ट होंगे, जो यह निर्धारित करेंगे कि मामला प्रस्तावित कानून के तहत आता है या नहीं। प्रस्तावित कानून में यह भी प्रावधान होगा कि जिस शख्स की संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो, वो इसकी भरपाई का दावा कर सकता है।

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