फर्जी दस्तावेजों से मकान लेने वालों को 3-3 साल की कैद

चंडीगढ़ : फर्जी दस्तावेजों के आधार पर पुर्नवास योजना के तहत मकान आवंटित कराने के मामले में जिला अदालत द्वारा महिला सहित 4 लोगों को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाने का मामला सामने आया है.

गौरतलब है कि सेक्टर-40 के रहने वाले जोगिंदर और उसकी पत्नी जसविंदर कौर ने खुद का नाम जसबीर सिंह और कुलविंदर कौर दिखाकर फर्जी दस्तावेजों से पुनर्वास योजना के तहत मकान अलाट करा लिया था.जिसमें मददगार के रूप में एस्टेट ऑफिस के राम कृष्ण कुमार की भी भूमिका थी. मोहन सिंह की शिकायत पर यू.टी. विजिलैंस ने वर्ष 2012 में मामला दर्ज किया था. विजिलेंस की जाँच में स्टेट ऑफिस के कर्मचारी राम कृष्ण की भी मिलीभगत सामने आई.विजिलैंस ने दंपत्ति की गिरफ्तारी के दौरान 4 अलग नामों से वोटर कार्ड भी बरामद किए थे. राशन कार्ड भी फर्जी पाए गए थे.

इस मामले में जिला अदालत ने आरोपी सैक्टर-40 के रहने वाले जोगिंदर सिंह, उसकी पत्नी जसविंदर कौर, पलसौरा नवासी हरबंस सिंह और एस्टेट ऑफिस के कर्मी राम कृष्ण को दोषी करार देते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई.

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