दिवाली: दिल्ली में पटाखे फोड़ने वालों पर होगा बड़ा एक्शन, जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में पटाखों पर बैन तो पहले ही लगा दिया गया था, अब सरकार ने एक और आदेश जारी करते हुए इस सम्बन्ध में जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है. यदि दिल्ली में कोई भी शख्स पटाखे फोड़ता पाया गया, तो उसे 200 रुपये का जुर्माना देना होगा, साथ ही उसे 6 महीने जेल भी काटना पड़ सकती हैं. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस वार्ता करते हुए ये जानकारी दी है.

गोपाल राय ने कहा है कि पटाखे खरीदने और उन्हें फोड़ने पर 200 रुपये का जुर्माना लगेगा, 6 माह की जेल की सजा भी होगी. वहीं जो भी पटाखों का भण्डारण करेगा, उनकी बिक्री में शामिल होगा, उन पर भी 5000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल होगी. अभी के लिए ये प्रतिबंध असरदार रूप से काम कर सके, इसलिए 408 टीमें गठित कर दी गई हैं. असिस्टेंट कमिश्नर के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस ने 210 टीमें बना दी हैं, आयकर विभाग ने भी 165 टीमें गठित कर दी हैं और  दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की भी 33 टीमें तैनात रहेंगी.

गोपाल राय ने ये भी बताया है कि दिल्ली में लोगों के बीच जागरूकता बढ़े, इसलिए 'दिये जलाओ पटाखे नहीं' अभियान छेड़ा जाएगा. सरकार खुद कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में 51 हजार दीप प्रज्वलित करने वाली है. राय ने ये भी बताया कि अभी तक दिल्ली पुलिस 2,917 किलो पटाखे जब्त कर चुकी हैं.

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