आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पूर्व मंत्री की जमानत मंजूर

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पूर्व मंत्री राकेशधर त्रिपाठी की जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश जस्टिस विपिन सिन्हा ने दिया.जमानत के लिए हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया कि याची की आय की गणना राजनीतिक विद्वेष के चलते गलत तरीके से की गई है.

उल्लेखनीय है कि राकेशधर के खिलाफ इलाहाबाद के मुट्ठीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. विजिलेंस जांच में उनके खिलाफ 150 करोड़ रुपये की आय से अधिक सम्पत्ति रखने का आरोप पत्र भी दाखिल किया गया था.वाराणसी की विशेष अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर राकेश को वाराणसी की स्पेशल कोर्ट ने जेल भेज दिया था.

इसके बाद हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई. याची ने कहा कि परिवार के अन्य सदस्यों की व्यक्तिगत सम्पत्ति को उसकी सम्पत्ति बताकर आरोप पत्र दाखिल किया गया है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा होने योग्य माना और जमानत मंजूर कर ली.

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