हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर! DGCA ने उठाया ये बड़ा कदम

नई दिल्ली: हवाई यात्रा करने वालों के लिए आवश्यक खबर है। हवाई यात्रा को लेकर DGCA ने नया आदेश जरी किया है इसके तहत कुछ विशेष लोग हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे। डीजीसीए (DGCA) की ओर से हवाई सफर के नियमों में बड़े परिवर्तन कर दिए हैं। अब नए आदेश के तहत कोई भी दिव्यांग फ्लाइट से यात्रा करने के ल‍िए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां निर्धारित नहीं करेंगी, बल्कि यह डॉक्टर तय करेगा।

दरअसल, नए नियम में DGCA ने यह बताया है कि कोई भी दिव्यांग फ्लाइट से यात्रा करने के ल‍िए फिट है या नहीं, यह एयरलाइन कंपनियां तय नहीं करेंगी बल्कि डॉक्टर निर्धारित करेंगे। यदि डॉक्टर किसी यात्री को अनफिट बताएगा तो वह यात्री सफर नहीं कर सकेगा। यानी बिना डॉक्टर के बताए हुए अब एयरलाइन्स कंपनी किसी यात्री को यात्रा करने से नहीं रोक सकते। कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एयरलाइन्स की ओर से यात्रियों से बुरा बर्ताव किया गया तथा उन्हें विमान में चढ़ने से रोका गया। एयरलाइन कंपनियों की रेग्‍युलेटरी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की ओर से एयरलाइन कंपन‍ियों को द‍िए गए इस नए आदेश में बताया गया है, 'एयरलाइन विकलांगता के आधार पर किसी भी यात्री को फ्लाइट में यात्रा करने से मना नहीं करेगी। यदि किसी एयरलाइन को लगता है कि यात्री का स्वास्थ्य उड़ान के चलते खराब हो सकता है, तो उक्त यात्री की जांच चिकित्सक से करानी होगी। चिकित्सक यात्री की चिकित्सा स्थिति के बारे में जानकारी देंगे। चिकित्सक ही बताएंगे कि यात्री उड़ान भरने के लिए फिट है या नहीं। चिकित्सक की सलाह पर ही एयरलाइन कंपनियां निर्णय ले सकेंगी।'

जानिए क्यों लिया गया यह फैसला? ये निणय उस घटना को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जब रांची हवाईअड्डे पर एयरलाइन कंपनी ने एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से इंकार कर दिया था। इस घटना का सच सामने आने के पश्चात् इसका काफी विरोध भी हुआ था। तब इंडिगो के इस बर्ताव पर सख्ती दिखाते हुए DGCA ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तथा फिर इसके पश्चात् DGCA ने यह आदेश जारी कर दिया।

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