लाल किला हिंसा: 'दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई हो...', हाई कोर्ट ने ठुकराई याचिका

नई दिल्ली: गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दायर की गई याचिका को दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस याचिका को केवल ठुकराया ही नहीं, बल्कि याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा  दिया है. ये याचिका रिटायर IPS ऑफिसर जोगिंदर तुली की ओर से लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसक घटनाओं के लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए जाएं.

मगर अदालत ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, बल्कि पब्लिक स्टंट लिटिगेशन है.(सुर्ख़ियों में आने के लिए डाली गई याचिका). अदालत ने याचिकाकर्ता पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस को ये घटना घटी और 27 तारीख को आप ने अदालत में याचिका दाखिल कर दी. याचिकाकर्ता की नियत पर सवाल खड़े करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है. इसके बाद याचिकाकर्ता ने कहा कि वे इस मामले को शीर्ष अदालत में ले जाएंगे.

अदालत ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले की जांच पहले ही इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कर रही है. जांच एजेंसी को इस मामले की जांच पूरी करने के लिए वक़्त दिया जाना चाहिए. अदालत फिलहाल इस याचिका पर सुनवाई की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करती. अदालत ने आगे कहा कि अगले कुछ महीनों में जब इस मामले की जांच रिपोर्ट अदालत के सामने होगी तब जरूरी लगा तो न्यायालय इस पर सुनवाई करेगा.

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