अब शादियों में शामिल हो सकेंगे इतने मेहमान, दिल्ली सरकार ने जारी किए नए आदेश

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब शादी करने वालों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई है. दिल्ली सरकार ने अधिकतम मेहमानों की संख्या में इजाफा कर दिया है. इस संबंध में दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी कर दिया है. जारी किए गए आदेश के अनुसार, 'दिल्ली में सामाजिक/ धार्मिक/ खेल मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ शादी या अंतिम संस्कार संबंधित/ जमावड़े में यदि बंद जगह है तो हॉल का अधिकतम 50 फीसदी लोग जमा हो सकते हैं. हालांकि, 200 लोगों से अधिक लोगों को फिर भी इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है.

यदि जगह खुली है तो अधिकतम लोगों की तादाद की कोई सीमा नहीं है. दिल्ली में निरंतर कम हो रहे कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने ये राहत दी है. इससे पहले नवंबर में जब संक्रमण के मामले चरम पर पहुंच गए थे तो दिल्ली सरकार ने शादी में अधिकतम लोगों की तादाद महज 50 कर दी थी. 

इसके साथ ही केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के साथ दिल्ली में सिनेमा हॉल को अपनी 100% क्षमता के साथ चलने की, स्विमिंग पूल खोलने की, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए स्टेडियम खोलने की, ट्रेड एग्जीबिशन की भी इजाजत दे दी है.

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