मच्छर के काटने के बाद अगर आपके साथ ऐसा होता है तो मिलेगा बीमा

नई दिल्ली : अगर किसी को मच्छर के काटने से बीमारी होती है और उस बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसे भी दुर्घटना माना जाएगा और उसके परिवार दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा. यह फैसला एक सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने दिया. राष्ट्रीय उपभोक्ता वाद निवारण आयोग के जस्टिस वीके जैन ने कोलकाता की मौसमी भट्टाचार्जी के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि यह मानना कठिन है कि मच्छर के काटने से होने वाली मौत दुर्घटना नहीं है.

उन्होंने कहा कि लोग यह उम्मीद नहीं रखते है कि अगर उनको मच्छर ने काटा है तो उन्हें मलेरिया हो जाएगा. इंश्योरेंस कंपनियों की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार सांप या कुत्ते के काटने और ठंड से मौत जैसी घटनाएं दुर्घटना के अंतर्गत आती है, ऐसे में अब मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियों को भी दुर्घटना माना जाए.

बता दे कि मौसमी भट्टाचार्जी के पति देवाशीष की मौत 2012 में मलेरिया से हुई थी. इसके बाद जिला कन्ज्यूमर फोरम और पश्चिम बंगाल उपभोक्ता आयोग ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं दिया. जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में वाद दायर कर दिया. यहाँ से भी उनके पक्ष में ही फैसला सुनाया गया है.

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