नई दिल्ली: दारुल उलेम मदरसा अपने अजीबो गरीब फतवों के लिए जाना जाता है, ख़ास कर लड़कियों के खिलाफ उनके प्रतिबन्ध कुछ ज्यादा ही होते हैं. हाल ही में देवबंद से जुड़े दारुल उलेम ने एक नया फ़तवा जारी करते हुए कहा है कि इस्लाम के शरीयत कानून के मुताबिक लड़कियों को हाथ-पैर के बाल कटवाना यानि वैक्सिंग करवाना हराम है. उनके मुताबिक शरिया कानून में इसकी मनाही की गई है. इमाम ने कहा इस्लाम को न बनाएं डिबेट का विषय एक अख़बार में छपी खबर के अनुसार अब्दुल अजीज़ नाम के एक व्यक्ति ने दारुल उलेम के मौलाना से पूछा था कि क्या एक पुरुष और महिला को हाथ-पैर के बाल कटाने की इज़ाज़त है. अब्दुल अज़ीज़ के इस सवाल के जवाब में दारुल उलेम ने फ़तवा जारी करते हुए कहा है कि बगल, मूंछ और नाभि के बालों के अलावा महिलाओं को और कहीं के भी बाल कटवाने की इज़ाज़त शरिया कानून नहीं देता. उनके अनुसार ये अदब के खिलाफ है. हलाला के खिलाफ सबीना ने दर्ज करवाई पहली एफआईआर इस अजीब फतवे पर जब मौलाना सलीम अशरफ क़ासमी से जवाब तालाब किया गया तो उन्होंने कहा कि शरीर के नीचे के बाल हटाना शरिया कानून में सही नहीं बताया गया है, यही नहीं मौलाना ने इसको हराम बताया. आपको बता दें कि दारुल उलेम इस तरह के फतवे पहले भी जारी कर चुका है, जिसमे उसने किसी अजनबी व्यक्ति से मेहँदी लगवाने और चूड़ी बेचने वालों से चूड़ी पहनने को भी बड़ा गुनाह बताया है. सम्बंधित ख़बरें:- तीन तलाक़: अन्याय के खिलाफ लड़ी और जीती निदा खान