सुहागरात में पति से बोली नई नवेली दुल्हन, कहा- 'मै आपके साथ नहीं किसी और के साथ...'

हाल ही में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने तलाक के फैसले के विरूद्ध दाखिल पत्नी की अपील को खारिज करते हुए कहा कि ''पति को सुहाग रात पर यह कहना कि किसी और से शादी करना चाहती थी यह किसी क्रूरता से कम नहीं है.'' वहीं इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी की अपील को खारिज कर दिया.. जी दरअसल इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए पत्नी ने रेवाड़ी की अदालत के उस फैसले को चुनौती दी थी जिसमें उसके पति को उससे तलाक दिया गया था.

इस बारे में बात करते हुए याची ने कहा कि ''पति द्वारा लगाए गए आरोप गलत है.'' वहीं इस पर पति की ओर से कहा गया कि ''2008 में उसकी शादी हुई थी और शादी के एक महीने बाद ही पत्नी घर छोड़ कर चली गई. शादी के अगले ही दिन उसकी पत्नी ने उससे व उसकी मां से बदसलूकी की. साथ ही यह भी बताया कि सुहागरात के समय पत्नी ने कहा कि वह उससे शादी करना ही नहीं चाहती थी वह किसी और से शादी करना चाहती थी.'' उसके बाद पत्नी ने हाईकोर्ट में इन आरोपों को नकारा और इस बीच पति ने कहा कि ''पत्नी ने घर छोडऩे के बाद उसे और उसके परिवार को परेशान करने के लिए पुलिस में शिकायत भी दे दी.''

उसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ''क्रूरता का कोई ऐसा पैमाना नहीं है जिससे इसको आंका जा सके. हर मामले में परिस्थितियों के मुताबिक, निर्णय लिया जाता है.'' बताया जा रहा है इस मामले में पत्नी द्वारा दर्ज की गई शिकायत से पति और उसके परिवार को बहुत कुछ झेलना पड़ा जो गलत है वैसे आजकल ऐसे मामले बहुत बढ़ चुके हैं जो अपराध की श्रेणी ले रहे हैं.

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