जरदारी के खिलाफ कोर्ट ने भ्रष्टाचार का मामला रद्द किया

इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक भ्रष्टाचार-निरोधक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति असिफ अली जरदारी के खिलाफ दायर भ्रष्टाचार के एक पुराने मामले को ख़ारिज कर उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया . बता दें कि उन पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप था.

बता दें कि जरदारी के वकील फारुक एच नाइक ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) अदालत के जस्टिस खालिद महमूद रांझा से जरदारी को बरी किए जाने का अनुरोध इसलिए किया क्योंकि जरदारी के खिलाफ पेश अधिकतर दस्तावेज फोटोकॉपी में थे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता. इसके अलावा अधिकतर गवाहों ने अपने बयान में कहा कि जानकारी याद नहीं है क्योंकि यह एक पुराना मामला है.आखिरकार जज ने मामला रद्द करते हुए पूर्व राष्ट्रपति को कल बरी कर दिया.

गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 1999 में शुरू हुआ था लेकिन वर्ष 2007 में उनकी दिवंगत पत्नी बेनजीर भुट्टो तथा पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ हुए एक राजनीतिक समझौते के बाद जरदारी के खिलाफ ऐसे पांच अन्य मामलों सहित इस मामले को रद्द कर दिया गया था,क्योंकि बतौर राष्ट्रपति उन्हें मुकदमे से छूट हासिल थी.

यह मामला एक बार फिर वर्ष 2015 में शुरू हुआ और अन्ततः फैसला जरदारी के पक्ष में आया. जरदारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के छह मामलों में से यह अंतिम था और अब उन्हें सभी मामलों से मुक्त कर दिया गया है. इस फैसले पर जरदारी की बेटी बख्तावर ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर की.

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