एयरसेल-मैक्सिस मामला: चिदंबरम और कार्ति की गिरफ़्तारी पर लगी रोक 23 अगस्त तक बढ़ी

नई दिल्ली : एयरसेल-मैक्सिस डील केस में दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक को 23 अगस्त तक के लिए आगे बढ़ा दी है। अदालत 6 सितंबर को सीबीआई की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान ले सकता है। 

उल्लेखनीय है कि अदालत इस वक़्त कार्ति और पी चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस अग्रिम जमानत का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई विरोध कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का कहना है कि उन्हें जांच को आगे बढ़ाने और आरोपियों से पूछताछ करने के लिए दोनों की हिरासत चाहिए ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया जाना चाहिए।

अदालत ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अब तक सरकारी इजाजत न लेने पर जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी को लताड़ लगाई थी। अदालत ने जांच एजेंसियों को फटकार लगाते हुए कहा था कि यदि मामले की अगली सुनवाई तक आरोपपत्र में दर्ज नामों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई के लिए अनुमति नहीं मिली तो अदालत जांच एजेंसियों की तरफ से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान नहीं लेगी। पिछली सुनवाई में पी चिदंबरम पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी थी।

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