रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का मामला, समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली समेत 3 दोषी करार

नई दिल्ली: रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार करने के 20 वर्ष पुराने एक केस में समता पार्टी की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जया जेटली और दो अन्य को अदालत ने दोषी करार दिया है. रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार का हैरतअंगेज़ खुलासा एक न्यूज पोर्टल ने किया था. CBI के स्पेशल जज वीरेंद्र भट ने जया जेटली और पार्टी में उनके पूर्व सहयोगी गोपाल पछेरवाल और मेजर जनरल एसपी मुरगई को भ्रष्टचार और आपराधिक साजिश का दोषी पाया है.

अदालत द्वारा 21 जुलाई को सुनाए गए फैसले में कहा कि जेटली ने संदिग्ध कंपनी वेस्टेंड इंटरनेशनल के प्रतिनिधि मैथ्यू सैम्युअल से दो लाख रुपये अवैध तरीके से लिए थे, जबकि मुरगई ने 20 हजार रुपये लिए थे. तीनों आरोपी के साथ सुरेंद्र कुमार सुरेखा आपराधिक षड्यंत्र के मामले में पक्षकार थे, किन्तु सुरेखा बाद में सरकारी गवाह बन गए. कोर्ट ने तीनों आरोपियों जया जेटली, गोपाल पछेरवाल और एसपी मुरगई को आपराधिक षड्यंत्र आईपीसी की धारा-120 बी और भ्रष्टाचार निरोधी कानून की धारा-9 (लोकसेवकों पर निजी प्रभाव का उपयोग करने के लिए रिश्वत लेना) के तहत दोषी पाया है. अदालत ने सजा पर बहस करने के लिए 29 जुलाई की तरीख मुक़र्रर की है.

अदालत ने कहा है कि अभियोग पक्ष द्वारा उपलब्ध करवाए गए सबूत से ये साबित होता है कि 25 दिसंबर 2000 को होटल के रूम में हुई बैठक में सुरेखा और मुरगई ने सैम्युअल को रक्षा मंत्रालय से उसकी कंपनी द्वारा निर्मित उत्पाद के मूल्यांकन के लिए पत्र जारी करवाने का आश्वासन दिया था. इसके अलावा जया जेटली के साथ उसकी बैठक का प्रबंध भी किया ताकि राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त हो सके.

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