कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते छत्तीसगढ़ में लगे प्रतिबंध, इन चीजों पर रहेगी छूट

रायपुर: बुधवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में प्रशासन ने नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश जारी किया। इसके अनुसार, शहर में अब रात नौ बजे से प्रातः छह बजे तक पाबंदी लागू रहेगी। हालांकि, खाने की जगहें जैसे- रेस्त्रां, होटल, बेकरी, फूड कोर्ट्स तथा फूड डिलीवरी को 11 बजे तक संचालन की मंजूरी रहेगी। इसके अतिरिक्त हाईवे पर उपस्थित ढाबों को भी 11 बजे तक खुलने की छूट दी जाएगी, जिससे बस, ट्रक तथा अन्य गाड़ियों से सफर करने वालों को समस्या न हो।

वही जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वीमिंग पूल तथा लाइब्रेरी आदि को बंद करने का आदेश दिया गया है। सभी मॉल, जिम, सिनेमाघर, ऑडिटोरियम तथा मैरिज हॉल को क्षमता के एक तिहाई व्यक्तियों की मौजूदगी के साथ संचालित करने की अनुमति होगी। यही नियम खाने वाले स्थानों के लिए भी लागू होंगे। 

वही इससे पहले छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक रोगी में कोरोना संक्रमण ओमिक्रॉन स्वरूप की पुष्टि हुई है। ये प्रदेश में नए वैरिएंट का पहला मामला है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने बुधवार को कहा कि बिलासपुर जिले में कोरोना के ओमीक्रोन स्वरूप के एक रोगी की पुष्टि हुई है। अफसरों ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात से लौटे बिलासपुर जिले के 52 वर्षीय शख्स में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के पश्चात् उसका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भुवनेश्वर भेजा गया था।

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