छत्तीसगढ़ लव जिहाद मामला: हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी अंजलि की रिहाई रुकी, ये है वजह

रायपुर: छत्तीसगढ़ के लव जिहाद मामले में उच्च न्यायालय के आदेश की वजह से उलझी पेच को पुलिस अब सुलझाने में लगी हुई है। बताया जा रहा है देर शाम तक यह पेंच सुलझ जाने के बाद अंजली को रिहा कर दिया जाएगा और यह भी कहा जा रहा है यदि सब ठीक रहा तो आज सुबह ग्यारह बजे तक अंजलि रिहा हो जाएगी। दरअसल उच्च न्यायालय का आदेश स्पष्ट करता है कि “अंजली जैन को सखी सेंटर से रिहा किया जाए और 24 घंटे पूर्व उसके पिता को सुचित किया जाए, इसके लिए दूरभाष की व्यवस्था का उपयोग शामिल है” ।

अब ये जो सशर्त रिहाई है, इसी ने पुलिस के लिए पेंच उलझा दिया है। पुलिस को इस शर्त को पूरा करने के लिए अंजली के पिता से बात करना है और अंजली के पिता का मोबाईल बंद आ रहा है और ना ही अपने आवास पर वे मौजूद हैं। पुलिस ने इसके लिए नोटिस चस्पा करने और ईश्तहार जारी करने की “आईपीसी-तकनीक” का सहारा लिया है,  किन्तु यह तकनीक उच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन सुनिश्चित करेगी इसे लेकर विधि के जानकारों की सलाह ली जा रही है।

पुलिस इस संवेदनशील मामले में अपने आप को मोहरा बनने नहीं देना चाहती। हालाँकि अभी तक की ही कार्यवाही पर पुलिस को मामले से सम्बंधित दोनों पक्ष इल्जाम लगा रहे है। पुलिस इस मसले को लेकर अपने पत्ते नहीं खोल रही है, किन्तु उच्च पदस्थ सूत्र द्वारा देर रात यह संकेत दिए गए हैं कि, रिहाई में आई पेंच का निराकरण आज पुलिस निकाल लेगी।

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