वाहन रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, जानें किसे मिलेगा लाभ

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वाहन रजिस्ट्रेशन से संबंधित नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब वाहनों के रजिस्‍ट्रेशन डॉक्‍यूमेंट में मालिकाना हक या स्वामित्व की जानकारी विस्‍तृत रूप से देनी होगी। केंद्र की मोदी सरकार ने मोटर वाहन नियमों में बदलाव कर इसे अधिसूचित कर दिया है। मतलब ये कि अब ये नया नियम लागू कर दिया गया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि, ''हमने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के फॉर्म 20 में परिवर्तन के लिये 22 अक्टूबर 2020 को नोटिफिकेशन जारी की है, ताकि वाहनों के रजिस्ट्रेशन के समय स्वामित्व का विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज हो सके। यह दिव्यांगजन के लिये विशेष लाभदायक माना जा रहा है। ' बयान में साफ तौर पर कहा गया है कि अब डॉक्‍यूमेंट में स्वायत्त निकाय, केंद्र सरकार, धर्मार्थ ट्रस्ट, ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल, दिव्यांगजन, शैक्षणिक संस्थान, स्थानीय प्राधिकरण, पुलिस विभाग आदि जैसी श्रेणियों के तहत स्वामित्व विवरणों का साफ़ जिक्र किया जाएगा।

सरकार का कहना है कि यह कदम दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता करेगा। दरअसल, मोटर वाहनों की खरीद / स्वामित्व / संचालन के लिये सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत दिव्यांगजन को GST और अन्य रियायतों का फायदा प्रदान किया जा रहा है। इस बदलाव से उन्हें ये लाभ सही से मिल पाना सुनिश्चित हो सकेगा।

आज भी नहीं बदले पेट्रोल-डीज़ल के दाम, जानिए क्या हैं भाव

टेक महिंद्रा ने दी एक मजबूत Q2 परिणाम की सूचना

क्लोजिंग बेल: ऑटो, आईटी स्टॉक में आई तेजी

Related News