केंद्र सरकार ने लगाया ई-सिगरेट पर बैन, पांच लाख तक के जुर्माने का प्रावधान

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने इलेक्ट्रानिक सिगरेट यानी ई- सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, भंडारण, प्रचार और आयात- निर्यात को बैन करने के लिए गुरुवार को एक अध्यादेश जारी कर दिया है। इसका उल्लंघन करने वाले को जेल भी हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। अध्यादेश के मुताबिक, पहली बार इसका उल्लंघन करने वालों को एक वर्ष तक की सजा होगी और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। 

इस प्रतिबंध का निरंतर उल्लंघन करने वालों को तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है या पांच लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सजाएं साथ हो सकती हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा था कि कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का फैसला लिया है। इसमें ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह पाबंदी होगी।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष रही हैं जिसने ई-सिगरेट पर बैन के संबंध में विचार किया। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने ई-सिगरेट और इस तरह के अन्य उत्पादों को बैन करने का फैसला किया है जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को विशेष तौर पर युवाओं को खतरा है।

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