क़र्ज़ में डूबी कंपनियों के लिए वित्त मंत्री सीतारमण का बड़ा ऐलान, मिलेंगी ये राहत

नई दिल्ली: केंद्र सरकार इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (Insolvency and Bankruptcy Code) के तहत कई कंपनियों को राहत देने के बारे में विचार कर रही है. वित्त मंत्री निर्माला सीतारमण ने बताया है कि दिवाला कार्रवाई को और 3 माह के लिए निलंबित रखने की योजना बनाई गई है. केंद्र सरकार के इस कदम से लोन लेने वाली ऐसी कंपनियों को राहत मिलेगी, जिनका कामकाज कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है.

केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने कंपनियों और लोगों की सहायता के लिये कई उपाय किये हैं, जिसमें कर भुगतान की तारीख को आगे बढ़ाया जाना भी शामिल है. सीतारमण ने कहा कि, 'न सिर्फ अनुपालन के मामले में बल्कि कराधान से संबंधित भुगतान की समयसीमा आगे बढ़ाकर भी राहत दी गयी है. इन सबका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी को समस्या नहीं हो.' 

उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने IBC के तहत कार्रवाई आरंभ करने के मामले में फंसे ऋण की न्यूनतम सीमा एक लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दी थी. इससे मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (MSMEs) को कर्ज लौटाने में चूक को लेकर दिवाला कानून के तहत किसी भी प्रकार की कार्रवाई से राहत मिलेगी.

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